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चर्चित सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ ‘बनारस वाले मिश्रा जी’ को मिली जमानत, प्राणघातक हमले के आरोप में थे गिरफ्तार

विशेष न्यायालय ने शर्तों के साथ दिए रिहाई के आदेश, दोनों पक्षों ने लगाए थे एक-दूसरे पर गंभीर आरोप 

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harish mishra
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वाराणसी, भदैनी मिरर। समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता हरीश मिश्रा उर्फ 'बनारस वाले मिश्रा जी' को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सिगरा थाना क्षेत्र में दो युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी।
अदालत ने एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।
क्या है मामला?
12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में सपा नेता हरीश मिश्रा की अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के बीच मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया।
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सपा नेता हरीश मिश्रा का कहना था कि दो कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जबकि दूसरी ओर से यह दावा किया गया कि हरीश मिश्रा और उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला किया।
इस झड़प में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने सपा नेता हरीश मिश्रा को अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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अदालत में क्या हुआ?
वादी अविनाश मिश्रा की ओर से अदालत में सीसीटीवी फुटेज और आरोपित का आपराधिक इतिहास तलब करने की अपील की गई थी, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया।
इसके बाद अदालत ने केवल पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य और केस डायरी के आधार पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की। इस केस में अब आगे चार्जशीट और सबूतों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की जाएगी।
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