वाराणसी: पुलिस टीम पर हमले के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से मिली जमानत
सारनाथ के सुशील यादव और गौतम यादव को 50-50 हजार रुपए की जमानत पर रिहा किया गया; हमले में पुलिस का सरकारी कार्य बाधित और वर्दी फाड़ने का आरोप।
वाराणसी। पुलिस टीम पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रभारी जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सारनाथ निवासी सुशील यादव और चौबेपुर निवासी गौतम यादव को 50-50 हजार रुपए की जमानत और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, यशपाल यादव और संदीप यादव ने अपनी दलीलें पेश की।



मामले का पूरा घटनाक्रम
अभियोजन पक्ष के अनुसार, देवरिया के निरीक्षक सादिक परवेज ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि देवरिया जनपद में दर्ज हत्या के मामले का वांछित आरोपी सुनील यादव 7 दिसंबर 2025 को सारनाथ स्थित अपने घर पर मौजूद था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी।

इस दौरान आरोपी भागने का प्रयास करते हुए गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आरोपी का परिवार और कुछ अज्ञात लोग पुलिस पर जानलेवा हमला करने लगे। इस हमले में उपनिरीक्षक अविनाश मौर्य की पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। हमले के कारण आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया।

अदालत में जमानत
पुलिस की तहरीर के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान सुशील यादव और गौतम यादव ने काले रंग की फार्च्यूनर गाड़ी से सरकारी वाहन का पीछा किया और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। इसके बावजूद अदालत ने दोनों आरोपितों को जमानत दे दी।
अदालत की इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपित सुशील यादव और गौतम यादव जमानत पर रिहा हो गए हैं, जबकि मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
