धोखाधड़ी व कूटरचना के मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत




वाराणसी,भदैनी मिरर। धोखाधड़ी व कूटरचना कर फर्जी नोटरियल किरायेदारी बनवाकर फ्लैट कब्जा करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (त्रयोदश) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सारनाथ निवासी आरोपित शाहबाज खान की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार महमूरगंज, सिगरा निवासी एस उदय शंकर राव ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका एक फ्लैट सारनाथ स्थित बुद्धा हाईट्स अपार्टमेन्ट में स्थित है। इस दौरान प्रार्थी के एक परिचित शाहबाज खान निवासी अर्दली बाजार ने अपने मकान मे कुछ निर्माण कार्य होने की बात कहकर कुछ समय के लिए उसका उक्त फ्लैट रहने के लिए मांगा। पूर्व परिचित होने के चलते प्रार्थी ने अपना उक्त फ्लैट शाहबाज खान को रहने के लिए माह जून 2023 में दे दिया। करीब डेढ़ वर्ष बाद जब प्रार्थी ने अपनी पारिवारिक जरुरत के लिए शाहबाज खान से अपना फ्लैट खाली करने को कहा तो शाहबाज खान व उसके घरवाले कुछ समय बाद फ्लैट खाली करने का आश्वासन देते रहे।

इसी बीच वर्ष 2024 में प्रार्थी को सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी के यहां से एक नोटिस/सम्मन प्राप्त हुआ। जिसके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि शाहबाज खान व उसके घरवालो ने छल कपट व धोखाधड़ी की नियत से एक फर्जी व कूटरचित किरायेदारी विलेख शाहबाज खान द्वारा अपनी माँ अम्बरीना खान व प्रार्थी के मध्य तैयार कर व करवा कर उस पर प्रार्थी के कूटरचित व फर्जी हस्ताक्षर तथा मोबाइल से प्रार्थी की फोटो प्राप्त कर लगाकर 09 मई 2023 को नोटरियल करा लिया गया। साथ ही उसी फर्जी कूचरचित किरायेदारी इकरारनामे के आधार पर माननीय सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी के यहाँ एक वाद सं0 2944/24 दाखिल कर दिया। इस बारे में जब प्रार्थी ने उनसे पूछताछ की तो वे लोग उससे अभद्रता करने लगे। इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर करने पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो प्रार्थी ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बाद में उनके निर्देश पर इस मामले में आरोपित शाहबाज खान, उसकी मां अम्बरीना खान व फर्जी व कूटरचित किरायेदारी विलेख के गवाहान पूजा कुमारी व शाहबाज खान की बहन अदीबा खान के विरुद्ध कैंट थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
