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नाबालिग से छेड़खानी और अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी को कोर्ट से जमानत

चंदौली में 14 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार अभय यादव को पॉक्सो कोर्ट से मिली राहत

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चंदौली। जिले में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी और अश्लील वीडियो वायरल करने के गंभीर मामले में एक आरोपी को कोर्ट से राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने आरोपी अभय यादव को 50-50 हजार रुपए के दो जमानती बांड और बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

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इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने अदालत में आरोपी का पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, धानापुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 17 मई 2022 की सुबह करीब 10 बजे स्कूल के लिए निकली थी। जब वह वापस लौट रही थी, तो गांव के ही चार युवकों - प्रिंस प्रजापति, शिवाकान्त गोंड़, शिवा तिवारी और अभय यादव ने रास्ते में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी की और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दिए।

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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता के मोबाइल में वायरल वीडियो क्लिप्स और फोटो की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।

इस बीच, अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अभय यादव को सशर्त जमानत मिल गई है। अन्य आरोपियों के मामले अभी विचाराधीन हैं।

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यह मामला एक बार फिर साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है, खासकर नाबालिगों के प्रति।

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