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थाना प्रभारी पर हमले के आरोपित को कोर्ट से मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार विशाल जायसवाल को जिला न्यायालय ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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वाराणसी,भदैनी मिरर।  लालपुर-पांडेयपुर थाने के थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह पर जानलेवा हमले के आरोपी विशाल जायसवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह और संदीप यादव ने अदालत में पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उपनिरीक्षक विद्या सागर की ओर से 30 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज कराई गई थी।

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FIR के अनुसार, थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने दल के साथ पहड़िया चौराहे पर गश्त कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि कुछ युवक अशोक बिहार फेज-2 के पास शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे हैं। पुलिस टीम के पहुंचते ही 7-8 लोगों ने अचानक हमला कर दिया और ईंट-पत्थर चलाने लगे। इस हमले में थाना प्रभारी को सिर में गंभीर चोटें आई थीं।

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पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक विशाल जायसवाल को पकड़ लिया था, जिसने पूछताछ में बताया कि इस घटना में उसके साथ गोलू पटेल और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

अब अदालत से मिली जमानत के बाद विशाल जायसवाल को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन केस की सुनवाई जारी है।

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