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अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमले के मामले में बाल अपचारी को जमानत, किशोर न्याय बोर्ड का आदेश

अधिवक्ताओं ने पेश किया बचाव पक्ष, पुलिस ने बाल अपचारी भेजा गया था सुधार गृह

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Anuj yadav
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वाराणसी में अंडा विक्रेता पर गोलीबारी का मामला

किशोर न्याय बोर्ड ने पिता की सरंक्षण में दी जमानत

वाराणसी, भदैनी मिरर।अंडा विक्रेता पर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिल गई है। प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला और सदस्यगण त्र्यंबक नाथ व आरती सेठ की पीठ ने आदेश दिया कि बाल अपचारी को उसके पिता की सरंक्षण में रखा जाए। इसके लिए 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करना होगा।
बाल अपचारी की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।
मामला क्या है?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजेंद्र पटेल ने बताया कि 27 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे जब वह अपने घर लौटे, तो उसी दौरान बाल अपचारी उनके घर आया और विवाद करने लगा। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और चला गया।
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शाम करीब 7 बजे जब वादी ने अपनी अंडे की दुकान खोली, तो बाल अपचारी एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और गोली मारने की धमकी देकर चला गया। इसके बाद रात लगभग 8:30 बजे, विनीत सिंह, दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग चारपहिया वाहन से दुकान पर पहुंचे और जानलेवा हमला करने की नीयत से गोली चला दी।
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पुलिस कार्रवाई
इस घटना के बाद 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान एक बाल अपचारी का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।
अब किशोर न्याय बोर्ड ने उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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