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14 तारीखें - 7 गवाह और 1 साल में ही दुष्कर्म आरोपी इरफान को 20 साल की सजा, जाने पूरा मामला

कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया, मिर्जामुराद थाने का है मामला

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वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त इरफान खान को 20 वर्षों की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर ₹12,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश नितिन पांडेय ने सुनाया। मामले की सुनवाई तेजी से हुई और केवल 14 तारीखों में अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह प्रस्तुत किए। यह केस न्यायपालिका में त्वरित न्याय का उदाहरण बन गया है।
 क्या था मामला?
पिछले साल 6 सितंबर 2024 को मिर्जामुराद थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
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पीड़िता के परिजनों के अनुसार, आरोपी इरफान खान प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी है और वाराणसी में पीड़िता के भतीजे की दुकान पर काम करता था। 28 जुलाई 2024 को वह लड़की को बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने केस की पैरवी करते हुए कोर्ट में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने गवाहों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को सख्त सजा दिलाने में सफलता पाई।
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कोर्ट ने माना कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की का विश्वास तोड़कर गंभीर अपराध किया है, जो समाज में भयावह संदेश देता है।
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