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पैर में चोट लगने से कोर्ट नहीं पहुंच सकी IIT-BHU की छात्रा, 19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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वाराणसीभदैनी मिरर। बीएचयू-आईआईटी की छात्रा संग हुए दुष्कर्म प्रकरण में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. छात्रा के पैर में चोट लगने की वजह से वह कोर्ट नहीं पहुंच सकी. छात्रा ने कोर्ट से अगली तिथि नियत करने गुहार लगाई गई.
पीड़िता ने बताया कि वह खेलने के लिए बाहर गई थी, उसी दौरान उसके पैर में चोट लग गई है. जिसकी वजह से वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाएगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत कर दी. वादिनी पीड़िता से दो आरोपी के अधिवक्ता जिरह करने के लिए लंबित है. 
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पिछली तिथि पर आरोपी कुणाल की ओर से कार्रवाई स्थगित करने के लिए गुहार लगाई गई थी. कोर्ट ने आरोपी को अवसर समाप्त करते हुए अन्य आरोपी की तरफ से जिरह करने के लिए तिथि नियत की थी.
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