
पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित गोलू पटेल को मिली जमानत, संकटमोचन मंदिर महंत के घर चोरी से जुड़ा है मामला
रामनगर पुलिस मुठभेड़ केस में कोर्ट का आदेश — दो जमानतें व बंधपत्र पर मिली रिहाई, बचाव पक्ष के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष




वाराणसी, भदैनी मिरर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, निवासी चैनपुर, भभुआ (बिहार) को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।


बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने अदालत में जोरदार पैरवी की।
प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर गोपाल जी कुशवाहा की तहरीर पर रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी तभी उन्हें सूचना मिली कि जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं, जिनके पास लूट का सामान भी है।


सूचना के बाद पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर छह लोगों को मौके से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपितों में शामिल थे:

- राकेश दूबे
- विक्की तिवारी
- जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल (चैनपुर, बिहार)
- शनि कुमार मद्धेशिया (देवरिया)
- अतुल शुक्ला (मऊ)
- दिलीप चौबे उर्फ बंसी (लंका)
सामान बाँटने के लिए हुए थे इकठ्ठा
बता दें, 20 मई की रात मुठभेड़ की सूचना पर डीसीपी काशी जोन, डीसीपी क्राइम/एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी और एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी पहुंचे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन करवाया गया. पुलिस ने इनके पास से असलहे भी बरामद किया है। डीसीपी ने बताया कि गोली लगने वालों में राकेश, गोलू और विक्की शामिल है, जो महंत जी के यहाँ कार्य करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वह कई दिनों से चोरी की योजना बना रहे थे। परिवार सहित महंत जी के न रहने पर उन्होंने चोरी किया।

