
गैर इरादतन हत्या के मामले में चाय विक्रेता की जमानत अर्जी खारिज
पुरानी रंजिश में लस्सी विक्रेता पर हमले का आरोप, कोर्ट ने माना गंभीर मामला




वाराणसी,भदैनी मिरर। पुरानी रंजिश के चलते लस्सी विक्रेता पर लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर उसकी जान लेने के मामले में आरोपी चाय विक्रेता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने नीलकंठ, चौक निवासी सूरज यादव उर्फ सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

वादिनी की ओर से हुआ विरोध
वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह हमला जानलेवा था और पूरी तरह पूर्व नियोजित था।
घटना का विवरण
1 नवंबर 2024 को रात करीब 10 बजे वादी विकास उर्फ विक्की यादव, ईश्वरगंगी पोखरा निवासी अपने एक परिचित से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे आरोपी सूरज यादव उर्फ सोनू, बच्चा और उनके तीन-चार अज्ञात साथियों ने घेर लिया। इसके बाद पुरानी रंजिश के चलते वादी पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया।


अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
घटना के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 22 नवंबर 2024 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद जैतपुरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने माना कि मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया साफ नजर आती है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती।


