Movie prime
Ad

बड़ागांव गोलीकांड: पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

वाराणसी में लूट और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार गोलू उर्फ आशीष यादव को कोर्ट से मिली राहत, पुलिस पर हमले का आरोप

Ad

 
court
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad

वाराणसी, भदैनी मिरर। बड़ागांव थाना क्षेत्र में स्वर्ण आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर लूटने के मामले में गिरफ्तार आरोपित गोलू उर्फ आशीष यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने उसे 50-50 हजार की दो जमानतों और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Ad

गोलू पर न केवल लूट, बल्कि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का भी गंभीर आरोप था। दरअसल, 6 अप्रैल 2025 को बड़ागांव थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, जब उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध बाइक सवार बदमाश इलाके से गुजरने वाले हैं।

Ad
Ad

पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही बाइक सवारों को रोका गया, उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े। बाद में उन्होंने अपने नाम गोलू उर्फ आशीष यादव और विकास यादव बताए।

Ad

उनके पास से तमंचा, कारतूस, लूटे गए आभूषण, मोबाइल और नकद राशि बरामद की गई थी। पुलिस ने बताया कि ये दोनों कुछ दिन पहले अहरक पश्चिमपुर गांव में स्वर्ण व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे।

अदालत में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने बचाव किया और अंततः जमानत मंजूर की गई।

life line hospital new

Ad

Ad