

असलहा तस्कर गोविंद साव को कोर्ट से अग्रिम जमानत, बिहार से पूर्वांचल में बेचता था पिस्टल
वाराणसी और गोरखपुर में अवैध हथियार सप्लाई के मामले में आरोपित को मिली राहत; एसटीएफ की कार्रवाई में हुआ था खुलासा


वाराणसी,भदैनी मिरर। बिहार के मुंगेर से अवैध फैक्ट्री मेड पिस्टल लाकर पूर्वांचल के जनपदों में सप्लाई करने के मामले में आरोपित असलहा तस्कर गोविंद साव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।



अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल, संदीप यादव व शिवम मिश्रा ने पक्ष रखा।
मामले का खुलासा इस तरह हुआ
अभियोजन के अनुसार, एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मुंगेर, बिहार से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। 17 जुलाई 2025 को टीम को पता चला कि समर बहादुर सिंह, जो पहले भी जेल जा चुका है, के पास मुंगेर से भेजा गया असलहा मौजूद है।


इसके बाद एसटीएफ ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक गाड़ी रोकी। उसमें बैठे समर बहादुर सिंह और भोला कुमार की तलाशी लेने पर झोले से 4 मैगजीन लगी पिस्टल और 3 अलग मैगजीन बरामद हुईं।
गोविंद साव का नाम आया सामने
पूछताछ में पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि ये पिस्टल उन्हें मुंगेर निवासी गोविंद साव ने बेचे थे। इस आधार पर तीनों के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।


