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अमन हत्याकांड: चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, गोली मारकर की गई हत्या के मामले में सुनाई गई सजा

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वाराणसी, भदैनी मिरर। फास्ट ट्रैक (14वां फाइनेंस) कोर्ट के जज मनोज कुमार ने शुक्रवार को चर्चित अमन हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बबलू यादव उर्फ अजय, सदानंद यादव उर्फ झग्गड़, योगेश यादव उर्फ उमेश और विकास यादव उर्फ विशाल को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। चारों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
क्या है मामला?
यह मामला जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के कृपा शंकर यादव उर्फ गोरक और उनके मित्र अमन यादव से जुड़ा है। तीन अक्टूबर 2022 को कृपा शंकर अपने मित्र अमन के साथ दवा लेने के लिए बसनी स्थित एक अस्पताल आए थे। दवा लेने के बाद दोनों पल्सर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पिंडरा स्थित पीएचसी के पास पहुंचे, एक बोलेरो वाहन सवार चार हमलावरों ने जानबूझकर उनकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े।
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हमलावरों ने बरसाई गोलियां
गाड़ी से उतरते ही बबलू यादव और विकास यादव ने ललकारा और इसके बाद सदानंद व योगेश ने पिस्तौल से गोली चला दी। योगेश द्वारा चलाई गई गोली वादी कृपा शंकर के बाएं हाथ में लगी, जबकि सदानंद की गोली सीधे अमन यादव को जा लगी। हमलावर मौके से फरार हो गए।
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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा, लेकिन अमन यादव की रास्ते में ही मौत हो गई। कृपा शंकर की तहरीर पर चारों हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत का निर्णय
लगभग दो वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया।
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