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राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विवादित बयान मामले में लोअर कोर्ट की सुनवाई पर रोक

अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिखों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने आदेश आने तक निचली अदालत की कार्यवाही रोकी। राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित कर लिया और आदेश आने तक निचली अदालत को इस मामले में कार्यवाही करने से रोक दिया है। यह जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव ने दी।
 मामला क्या है?
पिछले वर्ष सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति होगी? इस कथित बयान को लेकर वाराणसी के तिलमापुर सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया था।
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अभियोजन पक्ष का आरोप था कि राहुल गांधी का यह बयान देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश है।
 अब तक की कार्यवाही
इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने आदेश आने तक लोअर कोर्ट को सुनवाई से रोक दिया है।
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पूर्व में क्या हुआ था?
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने पहले इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे।
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हाईकोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया है। अब अंतिम आदेश आने तक राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी।
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