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नाबालिग से गैंगरेप और हत्या में 12 साल बाद मिली 4 दुष्कर्मियों को आजीवन सश्रम कारवास की सजा

विशेष न्यायाधीश ने 80 हजार रूपये अर्थदंड और क्षतिपूर्ति का भी दिया आदेश

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तीन अप्रैल 2018 को रोहनिया थाना क्षेत्र में हुई थी सनसनीखेज वारदात

दुष्कर्म के बाद आरोपितों ने किशोरी को पिला दिया था जहर, अस्पताल में हुई थी मौत

वाराणसी, भदैनी मिरर। दलित किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) विनोद कुमार की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी पाया। अदालत ने इन आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चारो आरोपितों को 80 हजार रूपये जुर्माने की सजा भी सुना दी है। कोर्ट ने पांच लाख 44 हजार रूपये बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता के परिवारीजनों को देने का भी आदेश दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के इन आरोपितों में अजीत चौहान, शैलेंद्र चौहान उर्फ अजय, विनोद यादव और करिया यादव हैं।   

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गाजीपुर और रोहनिया के रहने वाले हैं आरोपित

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के इटहा गांव के शैलेंद्र चौहान उर्फ अजय, सैदपुर के खैरा गांव निवासी अजीत चौहान, रोहनिया थाना क्षेत्र के मिल्कीचक के विनोद यादव और करिया यादव ने तीन अप्रैल 2014 को 16 वर्षीया किशोरी के साथ गैंगरेप किया था। फिर जान से मारने के इरादे से उसे जहर पिला दिया गया। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पीड़िता पक्ष की ओर से रोहनिया थाने में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 12 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया। गौरतलब है कि उस समय इस घिनौनी वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। तब यह खबर मीडिया की सुर्खियों में था। बाद में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था।

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