वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी ने एसीपी कैंट, एडीसीपी वरुणा जोन और डीसीपी वरुणा जोन के आख्या के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को राष्ट्रीय सरक्षा अधिनियम (NSA) में निरुद्ध किया है. वीभत्स हत्याकांड के बाद जनता आक्रोशित हो उठी थी. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके का निरीक्षण कर खुलासे के लिए टीमें गठित की थी, जो 24 घंटे में राजा बाजार नदेसर निवासी आरोपी आशीष कुमार उर्फ गोलू को अरेस्ट किया था. आरोपी लगातार जमानत का प्रयास कर रहा है.


जानकारी के अनुसार मृतिका की मां ने 26 जून 2024 को कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था. घर से समान लेने निकली किशोरी को पट्टीदार आशीष ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोपी ने किशोरी को काशीराज अपार्टमेंट के ब्लॉक ए की ओर चली गई. आरोपी ने छत पर उसे मिलने के लिए बुलाया. जहां गलत काम शुरु कर दिया, जिससे किशोरी अचेत हो गई. आरोपी को लगा कि किशोरी की सांसे नहीं चल रही है जिससे वह डर गया और शव को छिपाने के नियत से पानी टंकी में डालकर भाग गया.

सीसीटीवी फुटेज से मिली थी सफलता

पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य छुपाने की धाराएं बढ़ाई थी. पुलिस ने 28 जून 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत में जिला कारागार वाराणसी भेजा था. आरोपी लगातार जमानत के लिए प्रयासरत है.



