
Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा 3.66 लाख हटाए गए मतदाताओं का ब्योरा, 9 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत 3.66 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह इन मतदाताओं का पूरा विवरण पेश करे और पारदर्शिता बनाए रखे।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की सूची का विस्तृत ब्योरा चुनाव आयोग (ECI) से मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह 9 अक्टूबर तक यह जानकारी पेश करे।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा — पारदर्शिता जरूरी
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि मसौदा सूची और 30 सितंबर को जारी अंतिम सूची की तुलना से यह स्पष्ट किया जाए कि किनके नाम हटाए गए और किनके जोड़े गए हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा - “चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसुलभता बढ़ाने में कोर्ट के आदेशों का सकारात्मक असर दिख रहा है। लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अंतिम सूची में बढ़ोतरी किन कारणों से हुई — नए मतदाता जोड़े गए या पुराने नाम बहाल हुए?”
ECI ने दी सफाई — नए मतदाताओं के हैं अधिकतर नाम

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि अधिकतर नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि - “हटाए गए नामों में अब तक किसी ने शिकायत या अपील नहीं की है। कुछ पुराने मतदाताओं के नाम मसौदा सूची के बाद जोड़े गए, लेकिन अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं।”
मतदाता संख्या में बड़ा उतार-चढ़ाव
30 सितंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची में बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ रह गई। यानी लगभग 47 लाख मतदाता कम हुए। हालांकि, मसौदा सूची (1 अगस्त को जारी) की तुलना में अंतिम आंकड़ा 17.87 लाख बढ़ा है।
मसौदा सूची में कुल 65 लाख नाम हटाए गए थे - जिनमें मृतक, स्थानांतरित (प्रवासी) और डुप्लीकेट नाम शामिल थे। वहीं, 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे।
3.66 लाख नामों पर सवाल
कोर्ट ने विशेष रूप से उन 3.66 लाख हटाए गए नामों का ब्योरा मांगा है जिन पर अब तक कोई शिकायत नहीं की गई। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि हटाए गए नाम मृतकों या प्रवासियों के हैं या वैध मतदाताओं के नाम गलती से हटाए गए हैं।
दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव
चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
- पहला चरण: 6 नवंबर 2025 – 121 सीटों पर मतदान
- दूसरा चरण: 11 नवंबर 2025 – शेष 122 सीटों पर मतदान
- मतगणना: 14 नवंबर 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के संशोधन में पारदर्शिता और नियमों का पालन जनता के विश्वास को मजबूत करता है। अदालत ने आयोग को नियम 21 और एसओपी (Standard Operating Procedure) के अनुसार प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी।

