बिहार : चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को जारी किया नोटिस
विधानसभा अध्यक्ष के साथ दोनों खेमों के विधायकों के नाम हैं सूची में शामिल
नोटिस जारी होने के बाद बिहार की सियासत गरमाई, बयानबाजी तेज
पटना। पटना हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी के मामले में 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी शामिल हैं। इस प्रकरण में चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट अब उस पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने आरोपित विधायकों से जवाब मांग लिया है।


बिहार की राजनीति में यह बड़ा कानूनी घटनाक्रम है। मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विजयी उम्मीदवारों ने नामांकन के दौरान शपथपत्र में तथ्य छिपाए। कुछ मामलों में वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायकों को नोटिस जारी किया और अब कोर्ट में दाखिल जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

आपको बता दें कि नोटिस पाने वालों में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद को भी जवाब देना होगा। गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद का भी सूची में नाम है। हालांकि नोटिस पाने वालों में सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं। इसलिए यह मामला दलगत राजनीति से परे कानूनी दायरे में आ चुका है। अगली सुनवाई में न्यायालय इन मामलों पर विचार करेगा। आपको हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आरोप सिद्ध होने पर संबंधित विधायकों की सदस्यता पर असर भी पड़ सकता है। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें अदालत की सुनवाई और फैसले पर टिकी है।

