Home अपराध वाराणसी: व्यापारी से धोखाधड़ी कर 3.52 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी: व्यापारी से धोखाधड़ी कर 3.52 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

by Bhadaini Mirror
0 comments

वाराणसी, भदैनी मिरर। धोखाधड़ी व कूटरचना कर व्यापारी का 3.52 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली. फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने नैनी, इलाहाबाद निवासी आरोपी अरविंद कुमार केशरी की अग्रिम जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी. अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व एडीजीसी मनोज गुप्ता ने किया.

Ad Image
Ad Image

प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसने अपने फर्म के समानों की सप्लाई व वसूली के लिए नैनी, इलाहाबाद निवासी आरोपी अरविंद कुमार केशरी को नौकरी पर रखा था. इस बीच अरविंद केशरी ने पैसे कमाने के लालच में कई दुकानदारों के नाम अलग-अलग बिल काटकर फर्जी जीएसटी नम्बर डाल कर कम दाम में माल कई फर्मों को वादी मुकदमा की फर्म के कूटरचित बिल गलत जीएसटी डालकर बेईमानी की नीयत से बिल काट कर माल बेच दिया. साथ ही इन लोगों ने आपस में मिलीभगत करके वादी मुकदमा के साथ छल करते हुए फर्म के माल का रूपया कूटरचित बिल पर प्राप्त किया और वादी मुकदमा की फर्म के प्राप्त रूपये जमा न करके वादी मुकदमा की फर्म को लगभग 3.52.63000/- रुपए (तीन करोड बावन लाख तिरसठ हजार रूपए) का गबन करके अनुचित हानि पहुंचाया. इसी मामले में आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के अर्जी दाखिल की थी.

Ad Image
Ad Image

Ad Image
Ad Image
Ad Image
Social Share

You may also like

Leave a Comment