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राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, झारखंड कोर्ट ने जारी किया गैरजमानती वारंट

2018 में भाजपा पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस, कोर्ट ने 26 जून को पेश होने का आदेश दिया
 

 

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने 28 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ बयान दिया था। इस बयान को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि की अर्जी दाखिल की थी।

इसके बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 2020 में रांची स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट भेजा गया और फिर वहां से चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार समन और बाद में जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।

राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में वारंट स्थगित करने की अर्जी दी थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में उनकी शारीरिक पेशी से छूट की अर्जी भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

अब अदालत ने उन्हें 26 जून को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो गया है और आगामी चुनावों से पहले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है।