वाराणसी, भदैनी मिरर। सुजाबाद (रामनगर) के ऑटो चालक की आठ वर्षीया बालिका के अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में नौवें दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. 70 पन्नों के चार्जशीट में 27 लोगों के बयान, 5 सीसीटीवी फुटेज, आरोपी के निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पत्थर और घटनास्थल से मिले साक्ष्य को मुख्य आधार बनाया गया है.
मामले में विवेचक और रामनगर प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मांग की गई है कि इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए. विवेचक ने कहा कि पुलिस के पास उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की जाएगी. कोशिश रहेगी कि आरोपी को फांसी की सजा हो.
बता दें, 24 दिसंबर की शाम ऑटो चालक की आठ वर्षीया पुत्री मच्छर मारने वाली क्वाइल लेने पास के दुकान पर गई थी. जब वह नहीं लौटी तो इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. 25 दिसंबर को बालिका का शव एक बोरे में बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिला. शव मिलने के बाद जनता आक्रोशित हो उठी. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके का निरीक्षण किया. उच्चाधिकारियों से सूचना छिपाने के आरोप में सुजाबाद चौकी प्रभारी उमेश राय को निलंबित कर दिया गया था.
मुठभेड़ में आरोपी हुआ गिरफ्तार
घटना के बाद रामनगर और एसओजी की टीमें गठित कर जांच में लगाई गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुजाबाद निवासी आरोपी इरशाद को 25 दिसंबर की आधी रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक उसने दुष्कर्म में असफल होने और उसकी करतूत उजागर न हो इसलिए हत्या कर दी. इरशाद ने बालिका की गला दबाकर हत्या की फिर सिर पर वजनी पत्थर से चार बार वार कर दिया.
पुलिस को घटनास्थल से मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, लड़की के शर्ट का बटन मिला था. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रत्युक्त पत्थर भी बरामद हुआ था. इरशाद के खिलाफ सुजाबाद के लोगों ने भी बयान दिया है. बताया कि वह सनकी किस्म का है. क्षेत्र की लड़कियों के साथ ही लड़कों से भी शारीरिक अभद्रता करता रहता था. आरोपी ने भी अपना गुनाह कुबूल किया है. इन सभी चीजों का चार्जशीट में जिक्र है.