Home यूपी IIT-कानपुर की छात्रा से यौन शोषण मामले में एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

IIT-कानपुर की छात्रा से यौन शोषण मामले में एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

by Ankita Yadav
0 comments

कानपुर। आईआईटी कानपुर की शोध छात्रा द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों में फंसे एसीपी मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने एसीपी पर दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई और जांच पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है।

Ad Image
Ad Image

एसीपी की याचिका पर सुनवाई

एसीपी मोहसिन खान ने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द नहीं की, लेकिन एसीपी की गिरफ्तारी और मामले में आगे की जांच पर रोक लगा दी। बचाव पक्ष के वकील इमरानुल्ला खान ने अदालत में एसीपी का पक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश कीं।

Ad Image

यौन शोषण का आरोप

Ad Image

आईआईटी कानपुर में शोध कर रही छात्रा ने आरोप लगाया था कि एसीपी मोहसिन खान, जो साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, ने उसे प्यार में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि एसीपी के शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई गई थी।

Ad Image
Ad Image

पुलिस ने दर्ज किया केस

पीड़िता की शिकायत पर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी अंकिता शर्मा और एडीसीपी अर्चना सिंह को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ केस दर्ज किया और एडीसीपी अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है।

Ad Image
Ad Image

हाईकोर्ट का आदेश

कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया लेकिन एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी और आगे की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश एसीपी को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

Ad Image
Social Share

You may also like

Leave a Comment