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FIR न दर्ज करने व तहरीर बदलवाने वाले थानाध्यक्षों की खैर नहीं, क्रॉस एफआईआर के लिए लेनी होगी अनुमति

क्राइम समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर का निर्देश- होली पर अवैध शराब के खिलाफ चले अभियान
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Crime Meeting
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वाराणसी,भदैनी मिरर। पुलिस कमिश्नर (सीपी) मोहित अग्रवाल ने कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में शनिवार को अपराध समीक्षा बैठक की. बैठक में अपराध, कानून-व्यवस्था, आगामी त्यौहार होली, रमजान माह, ईद, चैत नवरात्र और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई. इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने दरोगाओं और थानाध्यक्षों की मनमानी पर नकेल कस दी है. पुलिस कमिश्नर से कहा कि एफआईआर न दर्ज करने व तहरीर बदलवाने वाले थानाध्यक्षों पर अब कार्यवाही होगी. इसके अलावा क्रास एफआईआर राजपत्रित अधिकारी की अनुमति से ही कायम होगी. जघन्य अपराधों में डीसीपी व साधरण अपराधों में एसीपी के अनुमति से ही धाराओं में घटोत्तरी की जाएगी.
अवैध शराब के खिलाफ विशेष चले अभियान
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि होली पर अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए. मजिस्ट्रेट के साथ ठेकों की चेकिंग हो. पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें शराब की दुकानों की चेकिंग करते रहे. घाटों व सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थें का सेवन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हो.
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ट्रैफिक व्यवस्था में लगें 20 फीसदी फोर्स
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रत्येक थानों की 20 फीसदी फोर्स यातायात व्यवस्था में लगाई जाए. प्रत्येक 2 घण्टे में थानाध्यक्ष महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक का वीडियो प्रेषित करेंगे. इस प्रकार के 25 चौराहे चिन्हित किए गए है. उन्होंने कहा सड़कें हर हाल में अतिक्रमण मुक्त हो. यातायात अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो.
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संवेदनशील रहें थानाध्यक्ष
बैठक में पुलिस कमिश्नर का अपराध नियंत्रण पर फोकस रहा. उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता न दिखाने वाले थानाध्यक्षों पर कार्रवाई तय है. ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र के 1 स्थान (कमिश्नरेट के 28 स्थान) पर आपराधिक दृष्टिकोण से होगी चेकिंग. 20% शहर एवं 25% ग्रामीण थानों के पुलिस बल रात्रि में गश्त करें. पुरस्कार घोषित, वांछित, एनबीडब्लू की गिरफ्तारी हो. अभ्यस्थ अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा, गैंगस्टर की कार्यवाही के निर्देश.  थाना स्तर पर चिन्हित टॉप-10 अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए थाना परिसर में सूची लगाने के निर्देश.
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