18 मार्च को होगी नगर निगम की सदन बैठक, घाट उपविधि पर होगी चर्चा




वाराणसी। आगामी 18 मार्च को नगर निगम की सदन बैठक में गंगा घाट उपविधि पर चर्चा की जाएगी। नगर निगम ने सर्वसम्मति से इस उपविधि को लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत 2013 से पहले शुरू हुए कार्यक्रमों को ही अनुमति दी जाएगी, जबकि इसके बाद प्रारंभ हुए आयोजनों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, उपविधि लागू होने के तीन महीने के भीतर घाट पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था को अधिकतम एक वर्ष की अनुमति मिलेगी, जिसके बाद पुनः औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

घाटों पर गंदगी और क्षति पर जुर्माना
गंगा घाटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई घाटों पर गंदगी फैलाता या नुकसान पहुंचाता है तो 200 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नियमावली से घाटों पर अनियमित गतिविधियों को रोका जा सकेगा।

धार्मिक आयोजनों को मिलेगी छूट
नए नियमों के तहत धार्मिक आयोजनों को छूट दी जाएगी, जबकि अन्य कार्यक्रमों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना और निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। गंगा घाटों पर आरती का आयोजन करने वाली संस्थाओं को भी इस उपविधि के अंतर्गत लाया जाएगा।
अवकाश में भी खुले रहेंगे टैक्स कलेक्शन सेंटर
नगर निगम के टैक्स कलेक्शन सेंटर अब अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने यह आदेश जारी किया है।


गृहकर वसूली का लक्ष्य और योजना
इस वर्ष नगर निगम ने 94.09 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 54.89 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। शेष 39.40 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों के टैक्स कलेक्शन सेंटर अवकाश में भी संचालित किए जाएंगे।
होली को छोड़कर सभी छुट्टियों में खुलेंगे केंद्र
मार्च में केवल होली को छोड़कर अन्य सभी छुट्टियों में टैक्स कलेक्शन सेंटर खुले रहेंगे, जिससे नागरिकों को कर जमा करने में सुविधा होगी।

