
दलित उत्पीड़न के मामले में दो महिला आरोपितों को कोर्ट से जमानत
वाराणसी के फूलपुर में जातीय टिप्पणियों और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार मुकुना देवी व सुमेरी देवी को 25-25 हजार की जमानत पर कोर्ट से राहत मिली




वाराणसी,भदैनी मिरर। फूलपुर इलाके में दलित महिला के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मामले में गिरफ्तार दो महिला आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने मुकुना देवी और सुमेरी देवी को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।


इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने कोर्ट में पैरवी की।
यह है पूरा मामला
फूलपुर निवासी निर्मला देवी ने 8 जुलाई 2024 को थाना फूलपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पड़ोसी सुभाष यादव समेत कई अन्य लोग जातिगत गालियां देते हैं, गंदगी फेंकते हैं और विरोध करने पर मारपीट करते हैं।


निर्मला देवी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपितों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों को बुरी तरह मारा-पीटा और जातिगत अपमान करते हुए धमकी दी कि ‘तुम लोग नीच जाति के हो, हमेशा रहोगे।’ शिकायत के साथ वीडियो फुटेज भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया था।
प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी, जिसके बाद सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों महिला आरोपितों को जमानत दी।


