वाराणसी। नशीले पदार्थ की तस्करी करने के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने शुभम केशरी व उसके भाई शिवम केशरी को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज व रवि तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव थाने के उपनिरीक्षक अमित कुमार पाण्डेय दो फरवरी 2025 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान कविरामपुर-गोसाईपुर मोड की तरफ से दो व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए। जो पुलिस को देखते ही वापस मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से दो पॉलीथिन में छिपाकर रखा कुल 393 ग्राम नशीला डोडा व डोडा चूर्ण बरामद हुआ।
पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे लोग उक्त अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करते है और उसे बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने नशीले पदार्थ को जब्त करने के बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।