वाराणसी, भदैनी मिरर। चोलापुर थाना क्षेत्र के कोहासी गांव के निवासी काशीनाथ सिंह की छह करोड़ 20 लाख 53 हजार 95 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह आदेश पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने काशीनाथ के खिलाफ चेतगंज थाने में 2022 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दिया है।


तीन दशक पुराना आपराधिक इतिहास
कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर निवासी काशीनाथ सिंह का अपराध से जुड़ा इतिहास करीब तीन दशक पुराना है। वह कुख्यात रमेश राय उर्फ मटरू राय के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। काशीनाथ पर पहला मामला 1984 में चोलापुर थाने में मारपीट और धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में दर्ज किया गया था।


15 आपराधिक मामले और सजा

1984 से अब तक काशीनाथ पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें हत्या के प्रयास का एक मामला भी शामिल है, जिसमें उसे 1989 में तीन साल के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।



सूदखोरी और रंगदारी में कुख्यात गिरोह
पुलिस आयुक्त के अनुसार, काशीनाथ और उसका गिरोह सूदखोरी और रंगदारी वसूली के लिए बदनाम है। यह गिरोह किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है और इसके बदले उनसे खाली स्टांप पेपर और चेक पर हस्ताक्षर करवा लेता है। बाद में गिरोह इन्हें धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है।


संपत्ति जब्ती का विवरण
पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार, काशीनाथ सिंह की संपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें शामिल हैं:

- भरलाई वार्ड में 695.539 वर्ग मीटर जमीन।
- शिवपुरवा बैंक कॉलोनी में 1580 वर्ग मीटर जमीन पर बना मकान।
- नौ लाख 70 हजार 58 रुपये की एलआईसी पॉलिसी।
- 20 लाख 64 हजार 383 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी।
- नदेसर में स्थित तीन मंजिला मकान।
- हथुआ मार्केट स्थित केनरा बैंक में जमा 6724 रुपये।
- एक स्कूटी।
- शिवपुरवा में 186.84 वर्ग मीटर जमीन।
- कुसुम सिंह (पत्नी) के नाम 4080 वर्ग फीट जमीन।
- भरलाई में कुसुम सिंह के नाम 252.788 वर्ग मीटर आवासीय भूमि।
- कोलअसला में 0.2400 हेक्टेयर कृषि भूमि।
- कुसुम सिंह के नाम 21 लाख 9362 रुपये की एलआईसी पॉलिसी।
पुलिस ने साफ किया है कि यह कदम अपराध से अर्जित संपत्ति पर अंकुश लगाने और गिरोह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।