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Khan Sir News: मशहूर कोचिंग संचालक खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; मांगी क्रिमिनल हिस्ट्री

कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी और आपराधिक इतिहास

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पटना/न्यूज डेस्क, भदैनी मिरर: देश के जाने-माने कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी और आपराधिक इतिहास

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

  • केस डायरी तलब: कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से इस मामले से जुड़ी पूरी केस डायरी अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।

  • क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग: इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह खान सर का पिछला आपराधिक इतिहास (यदि कोई हो) भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराए।

"अदालत ने खान सर को फिलहाल अंतरिम राहत दी है और पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है।"

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पटना में पिछले दिनों हुए विवाद और एफआईआर (FIR) दर्ज होने के बाद खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। खान सर के समर्थकों और छात्रों के बीच इस फैसले को लेकर सुबह से ही उत्सुकता बनी हुई थी।

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अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल खान सर को जेल जाने का खतरा टल गया है। कानून के जानकारों का मानना है कि 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि उसी दिन पुलिस द्वारा सौंपी जाने वाली केस डायरी और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला सुनाएगा।

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