Home वाराणसी धोखाधड़ी कर 1.13 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में व्यवसाई दंपति की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

धोखाधड़ी कर 1.13 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में व्यवसाई दंपति की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

by Bhadaini Mirror
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वाराणसी। धोखाधड़ी कर माल बिक्री का 1.13 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में आरोपित दंपति को कोर्ट से राहत नहीं मिली. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लंका निवासी शरद भार्गव व उसकी पत्नी ऋचा भार्गव की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. साथ ही नियमित अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जनवरी नियत कर दी. अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व नरेश यादव ने किया.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार संत रघुवर नगर कालोनी, महमूरगंज निवासी शंकर तोदी ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि वह अपने और अपने भाइयों अनिल तोदी व अनूप तोदी के साथ मिलकर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, काटेज एवं एसेसरिज का होलसेल सप्लायर है. इस दौरान लंका स्थित विनायका रेजीडेंसी निवासी शरद भार्गव व उसकी पत्नी ऋतु भार्गव ने अपने फर्म रितु कम्प्यूटर एण्ड स्टेशनरी, नरायण कटरा, नीचीबाग एवं इनकी पत्नी रिचा भार्गव अपने एक अलग फर्म दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी के लिए उसकी फर्म से विभिन्न तिथियों पर रितु कम्प्यूटर एण्ड स्टेशनरी के मांग के आधार पर सप्लाई किया जाता रहा. इसी तरह सालभर बीत जाने पर आरोपितों की फर्म रितु कम्प्यूटर एण्ड स्टेशनरी पर क्रेडिट बैलेंस 44,37,291.00 रु शेष रह गया तो प्रार्थी ने इसके भुगतान को कहा. जिस पर आरोपितों ने जल्द भुगतान करने का आश्वासन देकर माल सप्लाई जारी रखने का निवेदन किया.

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उनके निवेदन पर पुनः वादी ने उन्हें माल भेजना शुरू किया, लेकिन आरोपितों ने पेमेंट नहीं किया और उनके ऊपर कुल 11331917.00 रुपए बकाया हो गया. इसपर जब वादी ने अपने बकाया भुगतान करने को कहा तो वे लोग गलियां देते हुए जान से मरवाने की धमकी देने लगे. इस मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

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