Home वाराणसी वाराणसी: आईआईटी छात्रा से गैंगरेप मामले में FIR लेखक की नहीं हो सकी गवाही

वाराणसी: आईआईटी छात्रा से गैंगरेप मामले में FIR लेखक की नहीं हो सकी गवाही

by Bhadaini Mirror
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वाराणसी, भदैनी मिरर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. प्रकरण में गवाह एफआईआर लेखक दुर्गेश सरोज पेश हुए लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.

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कोर्ट में मूल जीडी नहीं लाए जाने के कारण गवाही की अगली तिथि दे दी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद अस्पताल भेलूपुर के चिकित्साधिकारी हेमंत कुमार शर्मा का बयान दर्ज किया था. कोर्ट में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, इंद्रपाल सिंह, अजय सिंह, कुंदन सिंह मौजूद रहे.

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एक नवम्बर की है घटना

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बता दें कि आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर वर्ष 2023 की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बुलेट सवार तीन युवकों ने सामूहिक बलात्कार की थी. दौरान विवेचना कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आया. छात्रा ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. तीनों आरोपियों को लंका पुलिस ने 30 दिसंबर 2023 की रात गिरफ्तार कर लिया था. वर्तमान में तीनों जमानत पर बाहर है.

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