दिल्ली, भदैनी मिरर। मेडिकल ग्राउंड पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के केस में लंबे समय से जेल में बंद बाबा आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है. वर्ष 2013 में गांधीनगर की निचली अदालत ने बाबा आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है. इस दौरान एससी ने कुछ शर्तें भी लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान बाबा आसाराम सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इस दौरान वह अपने अनुयायियों से भी मुलाकात नहीं करेंगे. इसके साथ ही कई और शर्तें है.
बता दे, हार्ट के पेशेंट बाबा आसाराम को हार्ट अटैक भी आ चुका है. फिलहाल उनका इलाज जेल में आरोग्य चिकित्सा केंद्र में हो रहा है. मेडिकल आधार पर कोर्ट से पहले भी जमानत मिल चुकी है.
कोर्ट में आसाराम के वकीलों ने सजा निलंबित के लिए कई बार अर्जी डाल चुके है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेडिकल ग्राउंड पर विचार किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. कोर्ट पहले ही सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर चुका है. आज कोर्ट ने आसाराम को सशर्त जमानत दी है.