वाराणसी, भदैनी मिरर। दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के आरोपी चारो गांव निवासी अमित राजभर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी प्रथम) कुलदीप सिंह की कोर्ट ने जमानत दे दी. बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, अधिवक्ता धनंजय और अधिवक्ता शादाब अहमद ने जोरदार बहस की. अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह मामला हनीट्रैप का है. कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के दो जमानत देने पर रिहा करने का हुक्म दिया.
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने सिंधौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. आरोप है कि अभियुक्त अमित राजभर पीड़िता को चिड़ियाघर दिखाने ले जाने के बहाने उसे सारनाथ एक होटल में ले गया. जहां उसने महिला से दुष्कर्म किया गया. दुष्कर्म का आरोपी ने वीडियो बना लिया. जिसके एवज में आरोपी ने अपने जाल में फंसाकर 95 हजार रुपए ले लिए.
पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब वह वीडियो मांगती है तो अमित उसके पति को मारने की धमकी देता है. आरोपी उसका वीडियो वायरल भी कर दिया है.