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वाराणसी: हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास, 45 हजार रूपये जुर्माना 

वर्ष 2017 में कोतवाली थाने में अरूण हरिजन और नीतिन यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

 

कबीरचौरा और बड़ी पियरी के रहनेवाले हैं आरोपित

 वाराणसी, भदैनी मिरर। पुलिस द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अदालत में प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपित अरूण कुमार हरिजन और नीतिन यादव को स्पेशल जजल एससी/एसटी एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 45 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। 

आपको बता दें कि वर्ष 2017 में कोतवाली थाने में धारा 302, 380, 411 भादवि व 3(2)वी एससी/एसटी अधिनियम के तहत अरूण हरिजन और नीतिन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अरूण हरिजन कोतवाली थाना क्षेत्र के ही कबीरचौरा का और नीतिन यादव बड़ी पियरी मोहल्ले का निवासी है। मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोतवाली पुलिस की ओर से मजबूत पैरवी की गई। इसके बाद बुधवार को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट ने अरूण कुमार हरिजन को आजीवन कारावास व 17,500 रूपये जुर्माना और नितिन यादव को भी आजीवन कारावास व 27,500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।