Varanasi : मैनेजर का अपहरण, डकैती और रंगदारी मांगने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने की पैरवी, भेलूपुर क्षेत्र का है मामला
भदैनी मिरर क्राइम डेस्क, वाराणसी। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित मैनेजर अपहरण, डकैती और रंगदारी मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत ने सुसुवाही, चितईपुर निवासी आरोपी रविशंकर कुमार और सुधीर कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र (Bond) प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।
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क्या था पूरा मामला?
वादी मुकदमा राजकुमार सिंह ने भेलूपुर थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनका पुत्र सम्राट सिंह दुर्गाकुंड स्थित 'निलांचल जगन्नाथ सेवा एलपीटी' में पिछले 7 महीनों से मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 06 सितंबर 2026 को सम्राट के मोबाइल से फोन आया कि उसे बंधक बना लिया गया है और जान बचाने के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये लेकर तुरंत आने को कहा गया। जब परिजनों ने संस्था के मालिक धवल पटेल से संपर्क किया, तो उसने पैसों की हेरा-फेरी का आरोप लगाते हुए रकम भेजने का दबाव बनाया।
घबराए माता-पिता जब मूल रजिस्ट्री लेकर बनारस पहुँचे और 'हरे कृष्णा' होटल में अपने पुत्र से मिले, तो उसके शरीर पर चोट के निशान और खून बह रहा था। आरोप है कि धवल पटेल, सुधीर यादव, समीर खान, रविशंकर कुमार और कुलशेखर पांडेय आदि ने परिजनों को भी बंधक बना लिया और उनके मोबाइल व गहने छीन लिए।
लखनऊ और प्रतापगढ़ तक ले जाकर दबाव
आरोपियों पर आरोप है कि वे परिजनों को जबरन लखनऊ स्थित उनके मकान पर ले गए, जहाँ दबाव बनाकर एक-एक लाख के चार चेक और 40 हजार रुपये की चेक ली गई। इसके बाद प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गाँव ले जाकर घर व जमीन का वीडियो बनाया गया और एक स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए।
अदतालत में सुनवाई और जमानत आदेश
पुलिस ने इस संगीन मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों (रविशंकर कुमार और सुधीर कुमार यादव) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों और कानूनी बिंदुओं के आधार पर दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतें दाखिल करने पर रिहाई का निर्देश दिया है।