{"vars":{"id": "125128:4947"}}

Varanasi: 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन

सुलह-समझौते से होगा लंबित वादों का निस्तारण

 

वाराणसी: मुकदमों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी की ओर से जनपद न्यायालय परिसर में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत आगामी 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी, जिसमें वर्षों से लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

आपसी सहमति से मामलों को निपटाने का सुनहरा मौका

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है। लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा होने से न केवल लोगों के समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश भी खत्म होती है।

किन-किन मामलों का होगा निस्तारण?

विशेष लोक अदालत के दौरान विभिन्न श्रेणियों के दीवानी (Civil) और शमनीय आपराधिक (Compoundable Criminal) मुकदमों को विचार के लिए रखा जाएगा:

  • पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद: पति-पत्नी के बीच के विवाद और पारिवारिक मामले।

  • बैंक रिकवरी एवं लोन मामले: वित्तीय संस्थानों से जुड़े बकाए के प्रकरण।

  • श्रम एवं सेवा संबंधी विवाद: श्रमिकों और कर्मचारियों के लंबित मामले।

  • दीवानी एवं राजस्व वाद: भूमि एवं संपत्ति विवाद से जुड़े सुलह योग्य मामले।

  • बिजली एवं जल बिल विवाद: उपभोक्ता और विभाग के बीच के समझौते योग्य केस।

  • यातायात चालान एवं लघु आपराधिक मामले: शमनीय कोटि के छोटे-मोटे अपराध और चालान।

मुकदमों के निस्तारण के लिए ऐसे करें संपर्क

यदि आपका कोई मामला जनपद न्यायालय, वाराणसी में लंबित है और आप उसे सुलह-समझौते के जरिए हल करना चाहते हैं, तो आप संबंधित अदालत में आवेदन देकर अपने केस को 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में लगवा सकते हैं।

सचिव की अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करें।