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Varanasi: देह व्यापार रोकने पर फायरिंग करने वाले शूटर को आजीवन कारावास, 10 आरोपियों को 14 साल की कैद

राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विशाल सिंह पर 2021 में हुई थी फायरिंग

 
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिगरा थाना क्षेत्र में देह व्यापार का विरोध करने पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विशाल सिंह पर फायरिंग के मामले में अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) विनोद कुमार ने मुख्य आरोपी शूटर पंकज गुप्ता को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मामले में शामिल 10 अन्य दोषियों — सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक, अनुज, रतन, रवि और तौफीक को 14 साल कैद और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। वहीं, विचारण के दौरान आरोपी अनूप गुप्ता की मौत हो गई थी।
यह है पूरा मामला
29 सितंबर 2021 को विजयानगरम मार्केट में विशाल सिंह ने देह व्यापार का विरोध किया था। आरोप है कि सरफराज समेत 11 लोगों ने साजिश के तहत पंकज गुप्ता से विशाल सिंह पर गोली चलवाई। गंभीर रूप से घायल विशाल को पहले सिंह मेडिकल अस्पताल और बाद में गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस मामले में वादी अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों को परीक्षित कराया, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अदालत का यह फैसला वाराणसी में अपराध और देह व्यापार जैसे मामलों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।