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वाराणसी में घिनौनी करतूत: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की सजा, मां से भी की थी ज्यादती

विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला, अभियुक्त पर ₹11 हजार का जुर्माना भी लगाया

 
वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को न केवल बेटी से बल्कि पत्नी से भी दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा दी है।
अदालत ने अभियुक्त पर ₹11,000 का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लोहता थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 7 मई 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति आए दिन उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। जब उसने इस बात की शिकायत पुलिस से करने की हिम्मत जुटाई और अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, तो उसके पति और भाइयों को इसकी जानकारी मिल गई।
इसके बाद पति और उसके भाइयों ने महिला के घर में घुसकर बारी-बारी से उसके साथ भी दुष्कर्म किया और मुकदमा वापस लेने के लिए सामूहिक दुष्कर्म की धमकी दी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। अदालत ने अभियोजन की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।
सजा दिलाने में इनका रहा विशेष योगदान
आरोपी को सजा दिलवाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो-2), वाराणसी संतोष कुमार सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, लोहता राकेश कुमार सिंह, पैरोकार कॉन्स्टेबल रविन्द्र सरोज, कोर्ट मोहरीर महिला कांस्टेबल अंशु पांडेय के प्रयास से अदालत में अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की और पीड़िता को न्याय मिला।