वाराणसी नगर निगम की बड़ी सौगात: स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म अवार्डियों को टैक्स में 50% छूट, दिव्यांगों का टैक्स 100% माफ
ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगी 12 प्रतिशत की रियायत, 15 जुलाई तक उठाएं भारी छूट का लाभ
वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स नियमों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। शुक्रवार को नगर निगम सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने घोषणा की कि अब शहर के स्वतंत्रता सेनानियों और पद्म पुरस्कार विजेताओं को गृहकर (House Tax) में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांगों और दृष्टिहीनों के लिए टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
ऑनलाइन भुगतान करने वालों की चांदी
नगर आयुक्त ने बताया कि टैक्स सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। अब टैक्स जमा करने वाले भवन स्वामियों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
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12% कुल छूट: यदि आप ऑनलाइन टैक्स जमा करते हैं, तो 10% सामान्य छूट के साथ 2% अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
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10% छूट: काउंटर पर जाकर भुगतान करने वालों को 10% की रियायत मिलेगी।
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अंतिम तिथि: इस छूट का लाभ शहर के 2.33 लाख भवन स्वामी 15 जुलाई तक उठा सकते हैं।
समायोजन की सुविधा: "जिन लोगों ने इस साल का टैक्स पहले ही पुराने रेट पर जमा कर दिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ी हुई छूट की राशि को अगले साल के बिल में एडजस्ट (Adjust) कर दिया जाएगा।" — हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त
दृष्टिहीन और दिव्यांगों का टैक्स 100% माफ
सामाजिक सरोकार को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। अब दृष्टिहीन और 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले भवन स्वामियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
डिजिटल जनगणना: 21 मई तक खुद करें स्व-गणना
नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे समय बचाने के लिए डिजिटल जनगणना-2026 में सहयोग करें।
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प्रक्रिया: 21 मई तक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर 33 सवालों के जवाब दें।
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फायदा: फॉर्म भरने के बाद 11 अंकों की SE-ID जेनरेट होगी। 22 मई से जब प्रगणक घर आएंगे, तो आपको केवल यह आईडी दिखानी होगी और लंबी पूछताछ से बच जाएंगे।