वाराणसी : हत्या के मामले में महिला समेत चार आरोपितों को आजीवन कारवास
कोर्ट ने एक-एक लाख जुर्माने की भी सजा सुनाई, 2015 में हुई थी घटना
जीवधीपुर की पूनम मिश्रा, भूपेन्द्र नाथ तिवारी, रानीपुर के शिब्लू उर्फ नरेन्द्र त्रिपाठी, बजरडीहा के प्रमोद तिवारी को मिली सजा
वाराणसी, भदैनी मिरर। हत्या और साजिश के गंभीर मामले में वाराणसी के पाक्सो एक्ट तृतीय की अदालत ने आरोपित पूनम मिश्रा, प्रमोद कुमार तिवारी, नरेन्द्र दत्त त्रिपाठी उर्फ शिब्लू और भूपेन्द्रनाथ तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
घटना वर्ष 2015 की है। इस घटना में आरोपितों के खिलाफ धारा 302, 120 बी भादवि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा, जीवधीपुर की पूनम मिश्रा पत्नी मनोज कुमार मिश्रा, रानीपुर (महमूरगंज) के शिब्लू उर्फ नरेन्द्र दत्त त्रिपाठी, वीडीए कालोनी बजरडीहा के प्रमोद कुमार तिवारी और जीवधीपुर के ही भूपेन्द्र नाथ तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
अदालत में लम्बी चली सुनवाई के दौरान अदालत ने इन चारो आरोपितों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में एडीजीसी क्राइम रोहित मौर्य, तत्कालीन थाना प्रभारी अजीत मिश्रा, पैरोकार कांस्टेबल हरिओम और कोर्ट मोहर्रिर नितिन कुमार राय की प्रमुख भूमिका रही।