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Varanasi Crime: घर में घुसकर मारपीट व लूट मामले में दो आरोपितों को जमानत, कोर्ट से मिली राहत

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 20-20 हजार के बंधपत्र पर हेमंत यादव उर्फ बाबू और फैजान को किया रिहा

 

वाराणसी, भदैनी मिरर।  घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के एक मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने हरतीरथ पोखरा, कोतवाली निवासी हेमंत यादव उर्फ बाबू और कतुआपुरा, कोतवाली निवासी फैजान को 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष ने रखे तर्क

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने आरोपितों का पक्ष रखा। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुकिमगंज निवासी वादी श्याम कुमार जायसवाल ने इस संबंध में आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 15 जनवरी 2026 को रात करीब 8:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर **हेमंत यादव उर्फ बाबू, विशाल यादव, फैजान, आशू यादव, गोलू यादव और 3–4 अज्ञात लोग वादी के घर में घुस आए।

आरोप है कि आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए वादी के साथ लात-घूसों से मारपीट की। जब वादी अपने घर की सीढ़ियों से ऊपर भागने लगा, तो उसे घसीटकर नीचे लाया गया। इसी दौरान हेमंत यादव उर्फ बाबू ने वादी की जेब से 2,000 रुपये छीन लिए।


महिलाओं से अभद्रता और धमकी का आरोप

एफआईआर में यह भी कहा गया कि जब घर की महिलाओं ने बीच-बचाव किया, तो आरोपितों ने उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जाते समय आरोपितों ने वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस में शिकायत की गई तो दोबारा हमला किया जाएगा।

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी

मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पेशी के दौरान उनकी ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।