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वाराणसी: भाजपा नेता व परिवार पर प्राणघातक हमले के मामले में छह आरोपितों को जमानत, कोर्ट ने रिमांड किया खारिज
 

कुत्ते के विवाद से शुरू हुआ मामला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस की प्राणघातक धारा में रिमांड अर्जी की खारिज
 

 

वाराणसी, भदैनी मिरर। कुत्ते के विवाद को लेकर भाजपा नेता और उसके परिवार पर घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने के मामले में कोर्ट से छह आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत से जमानत पाने वालों में सिकरौल, कैंट निवासी अर्थराज उर्फ गोलू, अनन्य सोनकर, उत्कर्ष सोनकर, दिनेश सोनकर, अंजनी सोनकर और सुरेश सोनकर शामिल हैं। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता **अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव** ने पक्ष रखा।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन के अनुसार, सिकरौल कैंट निवासी मनोज सोनकर ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पड़ोसी सुरेश सोनकर और उसका पुत्र अर्थराज उर्फ गोलू पालतू कुत्ते को कमरे में बंद कर मार रहे थे। जब इसका विरोध किया गया तो सभी आरोपी एक राय होकर लूट के इरादे से घर में घुस आए।

पीड़ित के मुताबिक आरोपितों ने घर में तोड़फोड़ की, गाली-गलौज की और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और एक 8 वर्षीय बच्ची पर भी हमला किया गया। सोने की चेन और अन्य सामान लूटने का भी आरोप है।

कोर्ट का फैसला

कैंट पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए प्राणघातक हमले समेत अन्य धाराओं में न्यायिक रिमांड की मांग की थी। हालांकि आरोपितों के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राणघातक हमले की धारा में पुलिस की रिमांड अर्जी को खारिज कर दिया, जबकि अन्य धाराओं में न्यायिक रिमांड बनाया गया। इसके बाद आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी छह आरोपितों को जमानत दे दी।