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वाराणसी : दुर्घटना में युवक की मौत के बाद बावाल करनेवाले 60-70 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

बड़ागांव में इंडेन गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की चपेट में आने से हुई थी युवक मोनू सिंह की मौत

 

चिउरापुर में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था युवक, गुस्साये परिजनों ने जमकर किया था हंगामा

वाराणसी, भदैनी मिरर। बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर बाटलिंग गैस प्लांट के पास सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत के बाद जबर्दस्त हंगामा, तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 60-70 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में मृत युवक के परिजनों की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गौरतलब है कि मोनू सिंह नामक युवक अपनी बाइक से चिउरापुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहां शादी में आया था। बाबतपुर गैस बाटलिंग प्लांट के पास ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह दुर्घटना इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक से हुई थी। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों ने जमकर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया था। 

भीड़ ने गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया

पुलिस उपायुक्त गोमती जोन ने बताया कि इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर चल रहे दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को भी निशाना बनाया गया। इससे विस्फोट जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इतना ही नहीं भीड़ द्वारा इंडेन बॉटलिंग प्लांट के अंदर जबरन प्रवेश का प्रयास भी किया गया। ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि से सार्वजनिक सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था को अत्यंत गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना बड़ागांव सहित गोमती जोन के सभी संबंधित थानों से पर्याप्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। बल प्रयोग से परहेज करते हुए संयमपूर्वक स्थिति को नियंत्रित कर यातायात व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। 

पुलिस ने किया है ट्रक जब्त, चालक की तलाश

इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संबंधित ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही घटना में क्षतिग्रस्त ट्रक के स्वामी की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।  उन्होंने कहाकि किसी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस प्रकार की घटनाओं को आधार बनाकर हिंसा फैलाना, हाइवे जाम करना, सार्वजनिक एवं संवेदनशील परिसरों पर अनधिकृत प्रवेश करना और कानून व्यवस्था को बाधित करना पूर्णतया अस्वीकार्य है। इस प्रकरण में भी हिंसक भीड़ पर अभियोग दर्ज कराया गया है।