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जमीन खरीद-फरोख्त में 33 लाख की ठगी: पूर्व सभासद समेत छह पर रामनगर में मुकदमा दर्ज

पीड़ित परिवार से 94 लाख रुपये लेने का आरोप, कब्जा न देने पर 33 लाख नहीं लौटाए; धमकी की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

 
वाराणसी। जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर बड़ी ठगी के मामले में रामनगर पुलिस ने पूर्व सभासद रितेश कुमार सोनकर उर्फ राजू सोनकर, हिस्ट्रीशीटर नागेश कुमार सिंह, राम सिंह, आशा देवी, गोरखनाथ सिंह और कलावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीड़िता शांति देवी की तहरीर और पुलिस आयुक्त को दिए गए प्रार्थनापत्र के आधार पर की गई।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में पीड़ित परिवार ने अपनी रामनगर स्थित जमीन बेची थी। इसके बाद आरोपीगण ने उन्हें भरोसे में लेकर बताया कि उनके पास अच्छी लोकेशन पर विवादरहित और तुरंत उपलब्ध जमीन है। आरोपियों ने पीड़ितों को मौके पर बुलाकर कागजात दिखाए और जमीन बेचने के लिए सहमति बनवा ली।
विश्वास में आकर पीड़ितों ने कुल 94 लाख रुपये आरोपियों को सौंप दिए। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने न तो जमीन का कब्जा दिया और न ही रजिस्ट्री कराई। जब पीड़ितों ने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने 61 लाख रुपये वापस किए, लेकिन शेष 33 लाख रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि बाकी रकम मांगने पर आरोपी उन्हें धमकी भी देते थे।
पीड़ितों शांति देवी, अमरेन्द्र शास्त्री और उनके परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेन-देन, स्टांप दस्तावेज और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगी।