वाराणसी में अब झगड़ालुओं की खैर नहीं! हिट लिस्ट बनाकर एक साल तक जेल भेजेगी पुलिस
पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन ने की कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक, अब झगड़ा करने वालों पर चलेगी धारा 126 के तहत कठोर कार्रवाई
Jun 19, 2025, 00:55 IST
वाराणसी, भदैनी मिरर। गोमती ज़ोन के पुलिस उपायुक्त आकाश पटेल ने ज़ोन के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की। राजातालाब और पिंडरा न्यायालयों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसीपी) और गोमती ज़ोन के सभी थाना प्रभारियों के साथ हुई इस समीक्षा बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया – अब झगड़ा-फसाद करने वालों की "हिट लिस्ट" तैयार होगी और उन्हें धारा 126 (पूर्ववर्ती 107/116 CrPC) के तहत एक साल तक के लिए जेल भेजा जाएगा।
क्यों पड़ी जरूरत
बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि ज़ोन में भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े और छोटे फसाद अक्सर बड़े अपराधों का रूप ले लेते हैं। ऐसे मामलों में मामूली धाराओं के चलते अभियुक्तों को जेल भेजना संभव नहीं हो पाता और वे फिर से समाज में अशांति फैलाते हैं। इसलिए अब उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखकर ठोस और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
क्या है धारा 126 (पूर्व 107/116)
यह धारा पुलिस को अधिकार देती है कि शांति भंग की आशंका वाले व्यक्ति को न्यायालय के आदेश पर एक वर्ष तक के लिए पाबंद कर जेल भेजा जा सके।
कैसे होगी कार्यवाही?
- प्रत्येक थाना स्तर पर ऐसे 20-20 व्यक्तियों की हिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
- इनके खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट, पूर्व रिकॉर्ड, गवाह और दस्तावेजों समेत पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी।
- संबंधित पुलिस अधिकारी न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर मजबूत पैरवी करेंगे।
- बार-बार शांति भंग करने वालों की जमानत ज़ब्त कर उन्हें तुरंत जेल भेजा जाएगा।
नोटिस की अवहेलना पर कार्रवाई
जिन व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के बाद भी वे उपस्थित नहीं होते, उनके खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
निगरानी और मॉनिटरिंग
DCP द्वारा एक नया रजिस्टर प्रारूप जारी किया गया है जिसमें हर हिट लिस्ट के व्यक्ति की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह रजिस्टर थानों में साप्ताहिक समीक्षा के लिए अनिवार्य किया गया है।