वाराणसी में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तेज किया जन-जागरूकता अभियान
जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रचार-प्रसार तेज; आपसी सहमति से मुकदमों के त्वरित और सस्ते निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की अपील।
भदैनी मिरर डिजिटल डेस्क, वाराणसी: आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी की ओर से जन-जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। जनपदवासियों को सुलभ और सुगम न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अभियान जारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के सचिव श्री राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि यह विशेष अभियान माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी श्री आलोक कुमार के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर, वाराणसी जनपद की समस्त तहसीलों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
इन मामलों का आपसी सहमति से होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह-योग्य मुकदमों को निस्तारित करने का अवसर मिलेगा, जिनमें मुख्य रूप से:
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दीवानी और राजस्व संबंधी वाद
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पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद
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मोटर दुर्घटना दावा (MACT)
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बैंक ऋण वसूली एवं चेक अनादरण (138 NI Act)
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श्रम, विद्युत और उपभोक्ता वाद
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वाणिज्यिक विवाद, भूमि अधिग्रहण और प्री-लिटिगेशन मामले
त्वरित, सरल और किफायती न्याय की अपील
प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि लोक अदालत के जरिए मुकदमों का निस्तारण बेहद त्वरित, सरल और बिना किसी खर्च के संभव होता है। लोक अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित विवादों को 12 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से निस्तारित कराएं और समाज में सौहार्द बनाए रखें।
(यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के वरिष्ठ सहायक कन्हैया लाल यादव द्वारा प्रदान की गई है।)