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फर्जी मुख्तारनामा से जमीन बिक्री: वाराणसी कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

राजातालाब निवासी दयाशंकर पर धोखाधड़ी और कूटरचना का आरोप, रोहनिया पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश

 

वाराणसी, भदैनी मिरर।  वाराणसी की एक अदालत ने फर्जी मुख्तारनामा दिखाकर जमीन बेचने के गंभीर आरोप में राजातालाब क्षेत्र के इटही मरुई निवासी दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने वादी कृष्ण कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

वादी की ओर से अधिवक्ताओं अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने बीएनएनएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया था। वादी ने बताया कि वर्ष 2013 में उनकी जमीन की रजिस्टर्ड सट्टा मुलिया देवी से सुरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में हुई थी, जिसे बाद में वादी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके बावजूद, मुलिया देवी के पुत्र दयाशंकर ने मुख्तारनामा का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसी जमीन को मंगल प्रसाद सिंह के साथ मिलकर दूसरों को बेच दिया। शिकायत है कि इस दौरान गंभीर धोखाधड़ी और कूटरचना की गई, जबकि मुलिया देवी ने स्वयं अपने पुत्र को दिए गए मुख्तारनामा को निरस्त कर दिया था।

वादी का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस को इस मामले की जानकारी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत ने रोहनिया थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

यह मामला केवल जमीन विवाद का नहीं, बल्कि दस्तावेजों की कूटरचना और न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी का प्रतीक बनता जा रहा है। वाराणसी में बढ़ते भू-माफिया मामलों के बीच यह आदेश एक अहम संकेत माना जा रहा है।

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