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आपका भी नाबालिग बच्चा चलाता है बाइक तो हो जाए सतर्क, दर्ज होगा अब केस, लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

जनवरी से जून 2025 तक 105 सड़क हादसों में जान गई, सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट बाइक चलाने से; ट्रैफिक पुलिस अब नियम उल्लंघन पर सीधे कार्रवाई करेगी

 

वाराणसी,भदैनी मिरर। शहर में अब नाबालिगों के वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस सीधे अभिभावकों पर केस दर्ज करेगी। यह फैसला जनवरी से जून 2025 के बीच हुई 105 सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों के बाद लिया गया है, जिनमें सबसे अधिक संख्या उन लोगों की थी जो बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे थे।

नाबालिगों का वाहन चलाना गैरकानूनी

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को गियर वाली बाइक या कार चलाने की अनुमति नहीं है। 16 से 18 वर्ष के किशोर केवल बिना गियर की दोपहिया चला सकते हैं, वह भी तब जब उनके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो।

लेकिन शहर में लगातार ऐसे नाबालिग देखे जा रहे हैं जो बाइक और स्कूटी जैसी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे हैं — बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, और तेज रफ्तार में।

अभिभावकों की जिम्मेदारी तय

अब पुलिस नाबालिग के साथ-साथ अभिभावकों को भी उत्तरदायी मानेगी। यदि कोई नाबालिग बाइक चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसके अभिभावक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

2025 में हादसों के आंकड़े चिंताजनक

साल 2025 के पहले छह महीनों में वाराणसी में 105 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें बिना हेलमेट बाइक चलाने के कारण हुईं।ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए चालानों में सबसे अधिक संख्या हेलमेट न पहनने वालों की रही।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कई स्कूल ऐसे छात्रों को स्कूल बस के बजाय व्यक्तिगत वाहनों से आने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि वे नाबालिग हैं। यह सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा का भी मामला है।

पिछले साल चला था विशेष अभियान, अब दोबारा सख्ती

पिछले वर्ष ट्रैफिक पुलिस ने इस मुद्दे पर विशेष अभियान चलाया था और चेतावनी के साथ चालान किए गए थे। लेकिन कार्रवाई कमजोर पड़ गई। अब स्कूल खुलने के साथ ही प्रशासन फिर से कड़ाई से नियम लागू करने की तैयारी में है।