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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर: चौक पुलिस की अस्पष्ट रिपोर्ट पर कोर्ट सख्त, 11 अगस्त को मांगी स्पष्ट जांच आख्या

वकील अनुज यादव ने पुलिस रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, कहा- मुख्य मुद्दों पर अब तक जवाब नहीं; कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि की तय

 

वाराणसी (भदैनी मिरर न्यूज़): आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में दर्ज मुकदमे की जांच प्रगति को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अमिताभ ठाकुर द्वारा दाखिल अर्जी पर चौक पुलिस ने अदालत में जांच आख्या तो प्रस्तुत की, लेकिन अधिवक्ता ने इसे अस्पष्ट बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए चौक थाना पुलिस को 11 अगस्त 2026 तक मामले में स्पष्ट और विस्तृत जांच आख्या रिपोर्ट पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है।

"6 महीने बीते, फिर भी आरोप पत्र दाखिल नहीं" — अधिवक्ता अनुज यादव

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि विवेचक (Investigating Officer) द्वारा 25 जुलाई 2026 को जमा की गई आख्या रिपोर्ट अधूरी और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा उठाए गए मुख्य कानूनी सवालों के जवाब पुलिस ने अभी तक नहीं दिए हैं, जिन पर न्यायिक विचार होना बेहद जरूरी है।

अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के आठ महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस जांच को किसी कानूनी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकी है। मामले में गिरफ्तारी और हिरासत मांगे जाने के बावजूद अब तक सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल नहीं किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि बीते 9 दिसंबर को बड़ी पियरी निवासी व हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन पर आपराधिक गतिविधियों और बहुचर्चित कफ सिरप मामले में शामिल होने के मनगढ़ंत व भ्रामक आरोप लगाए गए थे।

इस शिकायत के आधार पर चौक पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अब इस पूरे प्रकरण में अगली अदालती सुनवाई 11 अगस्त को होगी, जिसमें पुलिस को अपनी अंतिम और स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।