वाराणसी में फ्लिपकार्ट डिलीवरी ब्वॉय से लूट के मामले में दो बाल अपचारियों को मिली जमानत
किशोर न्याय बोर्ड ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानतें व बंधपत्र देने पर दोनों बाल अपचारियों को पिता के संरक्षण में रिहा करने का दिया आदेश
वाराणसी। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी कर्मचारी को असलहे के बल पर मोबाइल, नगदी व पार्सल लूटने के मामले में दो बाल अपचारियों को कोर्ट से राहत मिली है। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला तथा सदस्य त्र्यंबक नाथ शुक्ला और आरती सेठ की पीठ ने दोनों बाल अपचारियों को ₹50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर उनके पिता के संरक्षण में रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कटौना, वाराणसी निवासी महेश कुमार वर्मा ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी करते हैं। 18 अक्टूबर 2025 को वे अवनिश सिंह के नाम से बुकिंग पार्सल देने के लिए चिउरापूर-हथिवार मार्ग पर पहुंचे थे।
महेश कुमार के अनुसार, “कस्टमर अवनिश सिंह ने कई बार समय बदलने के बाद मुझे फिर से बुलाया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तभी एक हीरो स्प्लेंडर बाइक से दो अज्ञात युवक आए और कट्टा सटाकर मोबाइल, पार्सल, आधार कार्ड, रिटर्न किए गए कपड़े व करीब 2-3 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद दोनों लुटेरे बाइक से फरार हो गए।”
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया गया था।
अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद यह माना कि दोनों किशोर पहली बार ऐसे अपराध में लिप्त पाए गए हैं, इसलिए उन्हें सुधार का अवसर देते हुए जमानत प्रदान की गई।