हरीश मिश्रा मामले में विवेचक से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान केस डायरी न भेजने पर कोर्ट नाराज
वाराणसी, भदैनी मिरर। करणी सेना के सदस्यों से मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा उर्फ ‘बनारस वाले मिश्रा जी’ की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचक के रवैये पर सख्ती दिखाई. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न किए जाने पर विवेचक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया.
आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट को बताया कि विवेचक ने जानबूझकर दस्तावेज पेश नहीं किए. इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत कर दी है.
गौरतलब है कि 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में दो युवक अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ हरीश मिश्रा की झड़प हुई थी. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया था. घटना में तीनों व्यक्ति घायल हुए थे और दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इसके बाद पुलिस ने हरीश मिश्रा को आईपीसी की धारा 109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.